NIA: पुणे में ISIS स्लीपर सेल का भंडाफोड़! दो फरार आतंकवादी गिरफ्तार

NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे में 2023 के एक आतंकवादी मामले में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। आरोपियों का नाम अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान बताया गया है। दोनों को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया जब वे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से भारत लौट रहे थे।
आरोपियों के खिलाफ वारंट और इनाम घोषित था
अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान पिछले दो साल से फरार थे। मुंबई की NIA स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। NIA ने इनके बारे में जानकारी देने वालों के लिए तीन लाख रुपये का नकद इनाम भी रखा था। इन दोनों का आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना भारत की शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास था।
NIA Arrests 2 Absconders in ISIS Pune Sleeper Module Case from Mumbai Airport pic.twitter.com/B6q5iVOcTD
— NIA India (@NIA_India) May 17, 2025
आईईडी बनाने और बम बनाने की कार्यशाला
अब्दुल्ला फैयाज शेख ने पुणे के कोंढवा में एक मकान किराए पर लिया था जहां आरोपियों ने 2022 से 2023 के बीच आईईडी बनाने और उसे टेस्ट करने के लिए कार्यशाला आयोजित की। आरोपियों ने इन बमों की परीक्षण के लिए नियंत्रित विस्फोट भी किए। इनके मकसद भारतीय सरकार के खिलाफ हिंसा और आतंक फैलाकर इस्लामिक शासन स्थापित करना था।
कुल दस आरोपियों पर मामला दर्ज है
इस मामले में कुल दस आरोपियों पर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इनके नाम हैं मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद युनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, ज़ुल्फिकार अली बरोडावाला, शमील नचन, अक़ीफ़ नचन और शहनवाज आलम। ये सभी आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की जांच अभी भी जारी है और NIA ISIS की भारत में हिंसक योजनाओं को फेल करने में जुटी हुई है।
आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। आरोपियों की गिरफ्तारी से ISIS के पुणे मॉड्यूल को बड़ा झटका लगा है। जांच एजेंसी आतंकवादियों की हर चाल पर नजर बनाए हुए है ताकि देश में किसी भी प्रकार का हिंसक गतिविधि होने से रोका जा सके।